दुर्ग। एसपी जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर एवं अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर के मार्ग दर्शन तथा सतीष ठाकुर, सतांनद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा इस वर्ष मार्च महीने तक 227 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड करने हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है। जिसमें परिवहन विभाग द्वारा कुल-204 लायसेंस को सस्पेंड किया गया है और 23 प्रकरण में वाहन चालको को नोटिस जारी किया गया है जिसमें से 01 प्रकरण धारा 304 ए भादवि. के अंतर्गत लंबित है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 227 प्रकरण में से 148 प्रकरण छ.ग. राज्य के सभी जिलों एवं 56 प्रकरण अन्य राज्यों के वाहन चालको का भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 07 धाराओं जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड माल ले जाना में वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड करने निर्देशित किया गया है।
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