अनुपपुर। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर आशीष वशिष्ठ द्वारा पिकअप वाहनों द्वारा यात्रियों का परिवहन करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके पालन में जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर द्वारा 23 एवं 24 मई को पिकअप वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने पर कार्यवाही की गई। 23 मई को नेशनल हाईवे फुनगा के पास तथा अमरकंटक रोड पर कार्यवाही के दौरान तीन पिकअप वाहनों द्वारा यात्रियों का परिवहन करते पाए जाने पर दो वाहन आरटीओ ऑफिस अनूपपुर एवं एक वाहन यातायात थाने में रखा गया। 24 मई को वेंकटनगर रोड एवं अमरकंटक रोड पर कार्यवाही की गई जिसमें पिकअप वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन करते पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान वाहनों के परमिट फिटनेस बीमा पीयूसी अग्निशमन यंत्र ड्राइवर लाइसेंस मेडिकल किट एचएसआरपी नम्बर प्लेट आदि की जांच की गई। 23 एवं 24 मई को हुई कार्यवाही के दौरान कुल 85 पिकअप वाहनों की चेकिंग की गई, उनमें से 14 वाहनों से शमन शुल्क 32 हजार रुपये वसूल किए गए। कार्यवाही के दौरान पिकअप वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि वैध दस्तावेज होने पर ही वाहन संचालित करें एवं अवैध रूप से संचालित पिकअप वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि पिकअप में सवारी न बैठाई जाए। वाहनों के विरूद्ध चेकिंग कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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