छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू : बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अग्निवीरों, तृतीय लिंग और नक्सल पीड़ित के लिए स्पेशल पैकेज



रायपुर। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है। 28 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।

उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी। नई नीति में तय किया गया है कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा।

इन वर्ग के लोगों को विशेष छूट

मंत्री देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर एक हजार से अधिक रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रावधान किया गया है। बी-स्पोक पैकेज भी यूथ को दिया जाएगा।

राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल हैं, को जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट दी जाएगी।

नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे, उन्हें भी उद्योग लगाने पर कई सुविधाओं में छूट मिलेगी।

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