भिलाई। बलौदा बाजार आगजनी हिंसा मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड आज सोमवार को समाप्त होने पर विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी कोर्ट में पेशी हुई और सुनवाई हुई जिसमें देवेन्द्र यादव की तीन दिन तक और न्यायायिक रिमांड 14 नवंबर तक बढ़ गई है। इस मामले में बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस 14 नवंबर को न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर सकती है,? विधायक देवेंद्र यादव की ओर से हाई कोर्ट बिलासपुर में जमानत के लिए याचिका लगी है जिस पर 13 नवंबर को सुनवाई होना है।
लेकिन पुलिस द्वारा 14 नवंबर को पुलिस द्वारा चालान पेश करने के कारण 13 को फिर देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका खारिज हो सकती है। ज्ञातव्य हो कि विधायक देवेंद्र यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार 11 नवंबर को उनकी पेशी कराई गई। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार जहां पुलिस ने चालान पेश करने के लिए और समय की मांग की तब देवेंद्र के वकील अनादी शंकर मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की। लेकिन पुलिस की मांग मानते हुए न्यायालय ने देवेंद्र यादव की रिमांड की अवधि 3 दिन और बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। बताया जाता है कि अब अभियोग पत्र पुलिस के द्वारा 14 नवंबर को पेश किया जाएगा।
बालौदा बाजार भाटापारा पुलिस ने हिंसा और आगजनी के मामले में 17 अगस्त को विधायक देवेंद्र यादव को सेक्टर 5 स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार में 10 जून को हुए आगजनी प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले भी उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। वर्तमान में वे रायपुर जेल में 17 अगस्त से बंद हैं। आज उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। बलौदा बाजार आगजनी हिंसा मामले में 17 अगस्त को गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का चालान 14 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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