बेमेतरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के स्कीम के तहत् बृजेन्द्र कुमार शास्त्री अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के मार्गदर्शन एवं निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के निर्देशन में नालसा के निर्देशानुसार गठित "बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट" एवं "लीगल सर्विस यूनिट मनोन्याय" के संबंध में 09 जनवरी 2025 व 10 जनवरी 2025 को यूनिटों का ओरियेंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यकम में देवेन्द्र कुमार, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा बालक साक्षी, बच्चों को गोद लेने, अपराध के शिकार बच्चों, अभिरक्षा में निरूद्ध बंदियों के बच्चों के संबंध में एवं मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कानूनी सेवाएं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं एवं विधिक प्रावधानों को बताया गया एवं आगामी सत्र में उमेश कुमार उपाध्याय, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं, परिवार आधारित देख-भाल, गुमशुदा/तस्करी किये गये बच्चों और बाल श्रम से बचाएं गये बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में सुविधा एवं मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार व हक से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं एवं विधिक प्रावधानों को बताया गया एवं श्रीमती निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के द्वारा नालसा (बच्चों के लिए बाल विधिक सेवाएं) योजना, 2024, नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 के कार्यान्वयन की दिशा में विधिक सेवाएं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों के लिए योजनाएं, महिला संरक्षण गृह, बाल संरक्षण गृह, जेल में कानूनी सेवाएं, तालुका में कानूनी सेवाएं, गृह भ्रमण के माध्यम से विधिक सेवाएं, समाज कल्याण विभाग से लाभ उठाने हेतु कानूनी सेवाएं तत्संबंध में कार्य कर रही अन्य संस्थाएं और एजेंसियों के साथ सम्पर्क, जागरूकता और सहयोग पर जानकारी दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यकम में "बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट" एवं "लीगल सर्विस यूनिट- मनोन्याय" के समस्त सदस्यगण, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, पैनल अधिवक्तागण, समस्त अधिकार मित्र प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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