राजनांदगांव। शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई है। योजना का संचालन वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से किया जाता है। जिले में राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 32 दावा प्रकरणों को निराकृत करते हुए 36 लाख 20 हजार रूपए का भुगतान किया गया है।
राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 50 वर्ष तक के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति व उत्तराधिकारी को 2 लाख रूपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपए सहायता अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 51 से 59 वर्ष के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए, दुर्घटना मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया की मृत्यु यदि वन्य प्राणी के हमले से होती है और यदि वह किसी योजना अंतर्गत पात्रता रखता हो तो वन्य प्राणि से जनहानि होने पर परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होगी। राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
0 Comments